अवैतनिक आईपीओ / लाभांश
कंपनी अधिनियम, १ ९ ५६ / २०१३ में यह प्रावधान है कि सात वर्षों की अवधि के लिए कोई भी आईपीओ एप्लिकेशन मनी / डिविडेंड जो बिना भुगतान / लावारिस रह गया है, उसे केंद्र सरकार द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) सेटअप में स्थानांतरित कर दिया जाए। शेयरधारक यह नोट कर सकते हैं कि एक बार लावारिस IPO आवेदन धन / लाभांश IEPF को हस्तांतरित कर दिया गया है, उसके संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश / आईपीओ धन / शेयरों के अपने अधिकारों की जांच करें। यदि अभी तक पूर्वोक्त वर्षों के लिए एन्कोड नहीं किया गया है, तो इसके लिए MOIL लिमिटेड या इसके R & T Agent (M / s Bigshare Services Pvt। Ltd) को लिख सकते हैं। अवैतनिक / लावारिस लाभांश और आईपीओ आवेदन धन / शेयरों के विवरण के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक (लिंक) पर क्लिक करें।